अतः प्रतिरूपण द्वारा छल करने का आरोप साबित नही हुआ है।
2.
धारा 419 भा0 द0 स0 प्रतिरूपण द्वारा छल के लिए दण्ड के सम्बन्ध में है।
3.
उपरोक्त विश्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका है कि किसी भी व्यक्ति द्वारा न तो बिशेषरनाथ द्वारा न ही कैशर परवेज द्वारा प्रतिरूपण द्वारा छल किया गया।
4.
धारा 416 प्रतिरूपण द्वारा छल की परिभाषा है जिसमे आवाश्यक है कि वह व्यक्ति यह अपदेश करके कि वह कोई अन्य व्यक्ति है या एक व्यक्ति को जानते बूझते अन्य व्यक्ति के रूप में प्रतिस्थापित करे.
5.
इस मामले में यदि मान भी लिया जाए कि पत्रकार सनसनी पैदा करने को यह खबर प्रायोजित कर रहे थे तब भी यह किसी प्रकार से प्रतिरूपण द्वारा छल नहीं है क्योंकि यहाँ वे किसी से कपटपूर्वक अपनी संपत्ति देने को उद्धत नहीं कर रहे हैं.